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फरहत नकवी और उनके शौहर रहे रेहान हैदर का प्रकरण कोर्ट में चल रहा है। दोनों की एक बेटी है। रेहान हैदर ने बेटी को अपनी अभिरक्षा में लेने का दावा अदालत में दायर कर रखा है। By Abhishek
PandeyEdited By: Updated: Fri, 06 Sep 2019 05:23 PM (IST) बरेली, जेएनएन : मेरा हक फाउंडेशन की अध्यक्ष फरहत नकवी पर अदालत ने सौ रुपये का हर्जाना लगाया है। फरहत नकवी और उनके शौहर रहे रेहान
हैदर का प्रकरण कोर्ट में चल रहा है। दोनों की एक बेटी है। रेहान हैदर ने बेटी को अपनी अभिरक्षा में लेने का दावा अदालत में दायर कर रखा है। इसी मामले में गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम-अजय
सिंह की कोर्ट में सुनवाई थी। फरहत नकवी ने कोर्ट में कार्रवाई स्थगन की अर्जी लगाई। हवाला दिया कि मुहर्रम का महीना चल रहा है। वह कार्यक्रम में शामिल रहती हैं, इसलिए दस मुहर्रम तक कार्रवाई
स्थगित रखी जाए। उनके शौहर की ओर से पेश अधिवक्ता ने फरहत की स्थगन अर्जी पर आपत्ति उठाई।फरहत नकवी ने अपने बचाव में तर्क रखा। इसी को लेकर नोकझोंक हो गई। रेहान हैदर के अधिवक्ता ने अदालत से फरहत
नकवी पर हर्जाना लगाने की मांग की। कोर्ट ने फरहत नकवी को सौ रुपये की हर्जाना राशि अदा करने का आदेश दिया है। सुनवाई की अगली तारीख 16 सितंबर नियत की है। कौन हैं फरहत फरहत नकवी तीन तलाक पीड़िता
महिलाओं के लिए काम कर रही हैं। वह मेरा हक फाउंडेशन की अध्यक्ष भी हैं। तीन तलाक के खिलाफ बरेली से शुरू हुई लड़ाई में उन्होंने भी प्रमुखता से आवाज उठाई थी।