Pan से जुड़े इन नए नियमों को करेंगे नजरअंदाज तो भरना पड़ेगा फाइन!

Pan से जुड़े इन नए नियमों को करेंगे नजरअंदाज तो भरना पड़ेगा फाइन!

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पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) इन दिनों अहम दस्तावेज है। आईटीआर भरने के साथ इसके जरिए कई जरूरी काम भी किए जा सकते हैं। हालांकि, इससे जुड़ी कुछ बातें नजरअंदाज करना महंगा भी पड़ सकता है। दरअसल,


सरकार ने केंद्रीय बजट 2019 के बाद पैन से जुड़ी कुछ चीजों (संसद द्वारा मंजूर करना बाकी) में फेरबदल किए हैं। ऐसे में ये चार बातें आपको मालूम होना जरूरी है, वरना किसी भी पैनधारक को जुर्माना


भरना पड़ सकता है। 1. PAN व AADHAAR को लिंक न करना: मौजूदा वक्त में धारा 139 एए (2) के तहत जो भी व्यक्ति पैन से आधार संख्या को लिंक करने में नाकाम पाया गया, उसका पैन ‘अवैध’ माना जाएगा। आधार


और पैन इंटर लिंकिंग की आखिरी तारीख 30 सितंबर, 2019 है। 2. प्रोफेश्नल्स का TDS काटनाः घर बनवाने या अन्य काम के लिए अगर आपने किसी प्रोफेश्नल कान्ट्रैक्टर, डिजाइनर, आर्किटेक्ट या किसी और पेशेवर


व्यक्ति को काम पर रखा है, तब नए पैन नियम के मुताबिक आपको उसके पेमेंट से पहले उसके पैसों में से टीडीएस काटना होगा और उसे सरकार के पास जमा कराना होगा। मौजूदा समय में ऐसा जरूरी नहीं है। 3.


निर्धारित ट्रांजैक्शंस में पैन संख्या नहीं होना/देनाः कुछ स्थितियों में पैन किसी के लिए भी बेहद जरूरी हो सकता है। मसलन बेसिक छूट सीमा से आय का अधिक होना, आईटीआर फाइल करने के लिए या फिर


कारोबार में पांच लाख रुपए से ज्यादा के टर्नओवर आदि पर। जो लोग इन या अन्य निर्धारित स्थितियों पर खरे नहीं उतरते, उनके लिए पैन अनिवार्य नहीं है। वैसे सरकार के मुताबिक, ऐसा पाया गया है कि


ज्यादातर बड़े ट्रांजैक्शन (विदेशी करेंसी खरीदने और अन्य) में लोगों के पास पैन नहीं होता है। ऐसे ही लेन-देने के ऑडिट ट्रायल के लिए व टैक्स बेस का दायरा बढ़ाने के मकसद से बजट 2019 के दौरान


धारा 139 ए (1) में नया क्लॉज जोड़ने का प्रस्ताव किया गया, ताकि इसे हर व्यक्ति को मुहैया कराया जा सके। 4. पैन व आधार की इंटर-चेंजेबिलिटीः आईटीआर भरने के लिए पहले तक पैन से आधार लिंक होना


जरूरी था, पर केंद्रीय बजट 2019 के दौरान सरकार ने प्रस्ताव रखा कि आधार से भी यह काम किया जा सकेगा। प्रस्ताव के मुताबिक, अगर किसी के पास पैन नहीं है, तब वह उसकी जगह पर आधार से भी काम चला सकता


है। आधार के डिटेल्स पर उसे पैन दे दिया जाएगा। आईटीआर फाइलिंग के लिए पैन जरूरी है, पर पैन नंबर की जगह आधार संख्या यह काम कराया जा सकेगा।