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1. कन्फर्म तत्काल टिकट कैंसल करने पर किसी भी तरह की धनवापसी नहीं होती है। वेटिंग तत्काल टिकट के मामले में उसे कैंसल करने पर नियमों के मुताबिक रेलवे कुछ शुल्क काटकर आंशिक धनवापसी करता है। 2.
कन्फर्म टिकट कैंसिल करने के मामले में ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से चार घंटे पहले तक आईआरसीटीसी की वेबसाइट से टीडीआर फाइल करना होता है, नहीं तो रिफंड नहीं मिलता है। 3. आरएसी (रिजर्वेशन
अगेंस्ट कैंसलेशन) और ई-टिकट है तो रिफंड के लिए ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 30 मिनट पहले तक कैंसिल कर टीडीआर भरना होता है, यही नियम आरएसी और वेटिंग लिस्ट टिकट पर लागू है। 4. वेटिंग
आई-टिकट के मामले में उसे ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 30 मिनट पहले तक कम्प्यूटराइज्ड पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (पीआरएस) काउंटर पर कैंसिल कराना होता है। 5. अगर ट्रेन तीन घंटे से ज्यादा
लेट है और यात्री ने उसमें सफर नहीं किया है तो उसके स्टेशन पर पहुंचने के बाद टीडीआर फाइल करने पर रिफंड नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में रिफंड के लिए ट्रेन के प्रस्थान समय के तीन घंटे के भीतर
टीडीआर फाइल करना होता है। 6. प्रीमियम स्पेशल ट्रेन के मामले में आईआरसीटीसी रिफंड नियमों के मुताबिक, कन्फर्म और आरएसी टिकट कैंसल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में टिकट तब रद्द
किया जा सकता है जब ट्रेन ही रद्द कर दी जाए। अगर ऐसा होता है तो रेलवे के नियमों के मुताबिक पीआरएस सिस्टम के द्वारा रिफंड दिया जाता है। 7. आंशिक कन्फर्म टिकट के मामले में ट्रेन के प्रस्थान समय
के 30 मिनट बाद टीडीआर फाइल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलता है। यही नियम आंशिक आरएसी और वेटलिस्ट टिकट पर लागू है। राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन और जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन
के आंशिक रूप से इस्तेमाल किए गए रिजर्व टिकट के मामले में किसी तरह का रिफंड नहीं मिलता है। 8. आई-टिकट खो जाने की स्थिति में कोई रिफंड नहीं मिलता है। धोखाधड़ी को रोकने के लिए यात्रियों को सलाह
दी जाती है कि कन्फर्म या आरएसी टिकट के खो जाने, फट जाने या मैले हो जाने पर रेलवे को तुरंत सूचित करें और डुप्लीकेट टिकट प्राप्त कर लें। 9. चार्ट बनने के बाद भी टिकट आरएसी में है और यात्री
सफर नहीं करता है तो ट्रेन के प्रस्थान समय से 30 मिनट के भीतर टीडीआर फाइल नहीं करने पर कोई रिफंड नहीं मिलता है। आरएसी ई-टिकट पर भी यही नियम लागू है। 10. चार्ट अगर मूल स्थान या किसी दूरस्थ
स्थान पर तैयार किया गया है, ऐसे में ट्रेन के प्रस्थान समय से चार घंटे के भीतर कन्फर्म टिकट पर ऑनलाइन टीडीआर फाइल नहीं करने पर रिफंड नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में अगर आरएससी टिकट तो ट्रेन के
प्रस्थान समय से 30 मिनट के भीतर टीडीआर फाइल करना होता है।