फिर चाहे ऊपर वाले कोर्ट से हो, सजा तो होगी, जो जनता का... बिना नाम लिए लालू पर बरसे प्रशांत किशोर

फिर चाहे ऊपर वाले कोर्ट से हो, सजा तो होगी, जो जनता का... बिना नाम लिए लालू पर बरसे प्रशांत किशोर

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जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिना नाम लिए लालू यादव पर हमला बोला है। उन्होन कहा कि जिसने भी जनता का पैसा लूटा है, उसको सजा जरूर मिलेगी। ऊपर वाले का कोर्ट सजा देगा। जन सुराज के


सूत्रधार प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हुए हैं। वे शनिवार को पूर्वी चंपारण पहुंचे। इस दौरान भाजपा और आरजेडी पर उन्होन जमकर निशाना साधा। पीके ने कहा कि जिसने भी जनता का


पैसा लूटा है, उसे सजा तो होगी ही, निचली अदालत से तो ऊपर वाले के कोर्ट से सजा जरूर मिलेगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं। अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहते


हैं। भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं। उन्होने कहा कि 20 साल से बिहार में जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है, जिसमें भाजपा के डर से लालू, और लालू के डर से भाजपा को वोट देना पड़ता है। ऐसे लोगों को


हटाना चाहते हैं, अपने बच्चों और उनकी शिक्षा के लिए वोट करना चाहते हैं। वहीं लैंड फॉर जॉब केस में दिल्ली हाईकोर्ट से लालू यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया है। जिसमें निचली अदालत की


कार्यवाही पर रोक लगाने की अपील की गई थी। इस मामले पर पीके ने लालू का नाम लिए बिना कहा कि जो चोरी करेगा, उसे आज नहीं तो कल झटका लगना ही लगना है। जो भी जनता का पैसा लूटेगा, उसे सजा मिलनी ही


है। निचली अदालतों से न हो, सरकारी कोर्ट से न हो, लेकिन ऊपर वाले के कोर्ट से तो होगा ही, और सजा जरुर मिलेगी। ये भी पढ़ें:CM बनना छोटा सपना, इसके लिए पैदा नहीं हुए; PK ने बताया, फिर क्या है


ड्रीम प्लान ये भी पढ़ें:लालू किसे निकाल रहे, किसे रख रहे? ये परिवार की राजनीति है; तेज प्रताप पर बोले PK ये भी पढ़ें:पीके करेंगे लालू का समर्थन, तेजस्वी को लेकर रखा यह शर्त; जन सुराज नया दांव


या.. आपको बता दें राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जस्टिस रवींद्र डुडेजा की बेंच ने लालू यादव की याचिका को खारिज कर


दिया है। उन्होंने सीबीआई की तरफ से दर्ज एफआईआर और चार्जशीट रद्द करने की गुहार लगाई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक नहीं


लगेगी। ये भी पढ़ें:प्रशांत किशोर को नीतीश के गांव जाने से प्रशासन ने रोका, पीके ने कही यह बात ये भी पढ़ें:2005 से पहले बिहार में टायर्ड सीएम नहीं थे, तेजस्वी का नीतीश पर तंज वरिष्ठ वकील कपिल


सिब्बल ने दिल्ली हाईकोर्ट में लालू यादव का पक्ष रखा, उन्होंने बताया कि रॉउज एवेन्यू कोर्ट के सीबीआई स्पेशल जज 2 जून से लालू प्रसाद समेत अन्य पर आरोप तय करने के मामले में सुनवाई करने वाले


हैं। अदालत को बताया कि साल 2004 से 2009 के बीच मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने के बाद सीबीआई की कार्यवाही पर सवाल उठाए।