Play all audios:
आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के लिए एक्सेल सुविधा करदाताओं के लिए उपलब्ध है। Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 30 May
2025 06:52 PM Share Follow Us on __ ITR FILING FY25: आयकर विभाग ने शुक्रवार को कहा कि उसने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के लिए एक्सेल टूल उपलब्ध कराई है, जिससे करदाता अपना
आयकर रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा-आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के लिए एक्सेल सुविधा करदाताओं के लिए उपलब्ध है। इन सुविधाओं को
उपलब्ध कराने के साथ करदाता 2024-25 में अर्जित आय के लिए अपना आईटीआर दाखिल करना शुरू कर सकते हैं। 15 सितंबर तक डेडलाइन बता दें कि इस साल आईटीआर-1 और आईटीआर-4 में आयकर रिटर्न दाखिल करने की
अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है। हाल ही में सीबीडीटी ने एक बयान जारी कर कहा था कि करदाताओं के लिए दस्तावेज दाखिल करने के अनुभव को सुचारू एवं सुविधाजनक बनाने के लिए, यह
निर्णय लिया गया है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि जो मूल रूप से 31 जुलाई थी उसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है। कौन सा फॉर्म किसके लिए आईटीआर-1 के अलावा आईटीआर-4 फॉर्म ऐसे व्यक्ति,
एचूएफ और संस्थाएं भरते हैं, जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये तक है और जिन्हें अपने खातों का ऑडिट नहीं करवाना पड़ता। सूचीबद्ध शेयर से 1.25 लाख रुपये तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पाने वाले इस आय
को आईटीआर-1 और आईटीआर-4 में दिखा सकते हैं। इससे पहले उन्हें आईटीआर-2 फार्म भी भरना पड़ता था। कब अधिसूचित हुए थे फॉर्म इस साल, आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर फॉर्म अप्रैल के अंत और मई की
शुरुआत में अधिसूचित किए गए थे। आमतौर पर, आईटीआर फॉर्म वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले फरवरी/मार्च के आसपास अधिसूचित किए जाते हैं। हालांकि, इस बार आईटीआर फॉर्म और दस्तावेज दाखिल करने की सुविधा
में देरी हुई क्योंकि राजस्व विभाग के अधिकारी नए आयकर विधेयक में व्यस्त थे जिसे फरवरी में संसद में पेश किया गया था।