पहले लगाई रोक, फिर दी इजाजत; टैरिफ नीति पर अमेरिकी अदालत से ट्रंप को राहत

पहले लगाई रोक, फिर दी इजाजत; टैरिफ नीति पर अमेरिकी अदालत से ट्रंप को राहत

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गुरुवार को ट्रंप प्रशासन ने तर्क दिया कि टैरिफ पर रोक लगाना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होगा। इस पर अदालत ने अस्थायी रूप से पिछला आदेश स्थगित कर दिया, जिससे टैरिफ लागू रहेंगे। Himanshu Jha


लाइव हिन्दुस्तान, वाशिंगटनFri, 30 May 2025 05:47 AM Share Follow Us on __ DONALD TRUMP: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनकी विवादित ‘लिबरेशन डे टैरिफ’ नीति पर फिलहाल राहत मिली है।


अमेरिकी अदालत ने गुरुवार को ट्रंप प्रशासन को आपातकालीन शक्तियों के तहत आयात टैरिफ जारी रखने की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि प्रशासन इस पर लगी रोक के खिलाफ अपील कर रहा है। बुधवार को यूएस


कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने ट्रंप की टैरिफ नीति को संविधान के खिलाफ बताते हुए खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि राष्ट्रपति ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के


तहत अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। गुरुवार को ट्रंप प्रशासन ने तर्क दिया कि टैरिफ पर रोक लगाना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होगा। इस पर अदालत ने अस्थायी रूप से पिछला आदेश स्थगित कर


दिया, जिससे टैरिफ लागू रहेंगे। अपील की प्रक्रिया पूरी होने तक यह राहत जारी रहेगी। ट्रंप सरकार की दलीलें सरकार ने कोर्ट में यह तर्क भी दिया कि राष्ट्रपति के इमरजेंसी फैसलों पर अदालत को सवाल


नहीं उठाना चाहिए। इससे पहले रिचर्ड निक्सन को भी इसी तरह टैरिफ लगाने की अनुमति दी गई थी। ट्रंप की नीतियों पर सवाल 'लिबरेशन डे' टैरिफ के तहत ट्रंप ने लगभग सभी देशों पर आयात शुल्क लगा


दिया था। विशेष रूप से चीन और यूरोपीय संघ पर। उनकी नीतियों को लेकर बाजारों में अस्थिरता, व्यापारिक अनिश्चितता और महंगाई के खतरे को लेकर आलोचना हो रही है। वाइट हाउस की प्रतिक्रिया वाइट हाउस


ट्रेड एडवाइज़र पीटर नवारो ने कहा कि अगर अदालत में मामला हार भी जाते हैं तो प्रशासन टैरिफ लगाने के वैकल्पिक तरीके खोजेगा। उन्होंने कहा कि अभी टैरिफ लागू हैं और हम अन्य देशों के साथ व्यापार


वार्ता में लगे हुए हैं।