चॉकलेट का लालच देकर मस्जिद में बुलाया, फिर मौलवी के पिता ने किया 6 साल की मासूम का रेप

चॉकलेट का लालच देकर मस्जिद में बुलाया, फिर मौलवी के पिता ने किया 6 साल की मासूम का रेप

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Hindi NewsIndia NewsRape inside mosque of a 6 year old lured with chocolates in Karnataka Chikkaballapura कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर में 6 साल की बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर मस्जिद में


दुष्कर्म का शिकार बनाया गया। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद मेफूज को गिरफ्तार कर POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, चिक्कबल्लापुरWed, 4 June 2025 12:16 PM Share Follow


Us on __ कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर जिले में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ मस्जिद परिसर में दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने इस जघन्य


अपराध के आरोपी, एक मौलवी के पिता मोहम्मद मेफूज को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना शम्स मस्जिद में हुई, जहां आरोपी ने बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर अपनी हवस का शिकार बनाया। क्या है पूरा मामला?


पुलिस और स्थानीय सूत्रों के अनुसार, मोहम्मद मेफूज मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और पिछले 20 वर्षों से चिक्कबल्लापुर में रह रहा है। वह सड़क पर कपड़े बेचता था। उसको यहां मस्जिद समिति


ने सम्मान के तौर पर मस्जिद परिसर में एक कमरा रहने के लिए दिया था। आरोपी इस कमरे में अपने बेटे सुहेब के साथ रहता था। सुहेब खुद एक अन्य मस्जिद में मौलवी है। पुलिस का कहना है कि मेफूज ने मासूम


बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने मस्जिद के कमरे में ले जाकर उसके साथ रेप किया। इस घटना ने पूरे इलाके में आक्रोश फैला दिया है। मां की शिकायत और स्थानीय लोगों का गुस्सा बच्ची की मां की शिकायत के


आधार पर चिक्कबल्लापुर महिला पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की। शिकायत में मां ने बताया कि उनकी बेटी को चॉकलेट का लालच देकर मस्जिद के एक कमरे में ले जाया गया, जहां इस घिनौने


कृत्य को अंजाम दिया गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई की और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। समुदाय में इस बात को लेकर भारी रोष है कि मस्जिद जैसे पवित्र स्थान का


दुरुपयोग इस तरह के अपराध के लिए किया गया। ये भी पढ़ें:तुम मुझे अच्छी लगती हो.., पढ़ाने के बहाने छात्रा को बुला रेप करने लगा टीचर ये भी पढ़ें:बेटी से रेप का प्रयास; पत्नी का कत्ल, आरोपी की बेल


अर्जी पर क्या बोली अदालत? पुलिस कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया चिक्कबल्लापुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस इस मामले


की गहन जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस तरह की कोई अन्य घटना पहले भी हुई है। यह मामला प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज (POCSO) एक्ट के तहत दर्ज किया


गया है, जिसके तहत आरोपी को कड़ी सजा हो सकती है। इस घटना ने स्थानीय समुदाय में गुस्से की लहर पैदा कर दी है। लोग मस्जिद समिति पर सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने आरोपी को मस्जिद परिसर में रहने की


अनुमति क्यों दी। कई लोगों ने इस घटना को धार्मिक स्थल के दुरुपयोग के रूप में देखा और इसकी कड़ी निंदा की। सोशल मीडिया पर भी यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां लोग इस अपराध के खिलाफ कठोर


कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।