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Hindi NewsIndia NewsAyodhya verdict Justices Ashok Bhushan and Abdul S Nazir became part of the historic decision under coincidence जस्टिस अशोक भूषण और एसए नजीर शुरुआत में संविधान पीठ के
सदस्य नहीं थे लेकिन संयोग की वजह से वह इस ऐतिहासिक फैसले का हिस्सा बने। शुरुआत में जस्टिस एन वी रमण और यू यू ललित संविधान पीठ का हिस्सा थे लेकिन... Deepak लाइव हिन्दुस्तान टीम।, नई दिल्ली।
Sun, 10 Nov 2019 02:20 PM Share Follow Us on __ जस्टिस अशोक भूषण और एसए नजीर शुरुआत में संविधान पीठ के सदस्य नहीं थे लेकिन संयोग की वजह से वह इस ऐतिहासिक फैसले का हिस्सा बने। शुरुआत में
जस्टिस एन वी रमण और यू यू ललित संविधान पीठ का हिस्सा थे लेकिन कुछ पक्षकारों ने आपत्तियां जताईं तो दोनों ने खदु को सुनवाई से अलग कर लिया। रमण और यू यू ललित के भविष्य में भारत का मुख्य
न्यायाधीश बनने की संभावना है। जस्टिस एसए बोबडे इस महीने की 17 तारीख को सेवानिवृत्त होने जा रहे जस्टिस गोगोई की जगह लेंगे। वहीं, डी वाई चंद्रचूड़ नौ नवंबर, 2022 से 10 नवंबर, 2024 तक मुख्य
न्यायाधीश के पद पर रहेंगे। जस्टिस भूषण 27 सितंबर 2018 को तीन सदस्यीय पीठ द्वारा सुनाए गए उस फैसले का हिस्सा थे जिसने इस्माइल फारुखी मामले में 1994 में उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए फैसले को
पुनर्विचार को न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया था। फैसले ने अयोध्या मामले में नियमित सुनवाई का रास्ता साफ कर दिया था। 1994 के फैसले में कहा गया था कि इस्लाम में नमाज
अदा करने को मस्जिद अनिवार्य नहीं है। READ ALSO: अयोध्या मामले में फैसले के बाद अब इस केस में जल्द आ सकता है फैसला उस फैसले को संविधान पीठ के पास भेजने का मामला तब उठा था जब पीठ अयोध्या मामले
पर सुनवाई कर रही थी। उस समय मुस्लिम पक्षों ने मांग की थी कि उच्चतम न्यायालय पहले इस्माइल फारुखी मामले में दिये गए फैसले को पांच न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखे। भूषण ने अपनी, तत्कालीन मुख्य
न्यायाधीश दीपक मिश्रा की तरफ से लिखे गए फैसले में मुस्लिम पक्षों के अनुरोध को खारिज कर दिया था जस्टिस नजीर ने उन दोनों की राय से असहमति जताई थी और मामले को संविधान पीठ को भेजने की सिफारिश
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