शराब व्यवसाई रघुवीर सिंह की जमानत खारिज

शराब व्यवसाई रघुवीर सिंह की जमानत खारिज

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HAMIRPUR NEWS - 22 साल पुराने बहुचर्चित सामूहिक हत्याकाण्ड में उम्रकैद की सजा काट रहे शराब व्यवसाई रघुवीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की बैंच ने रघुवीर


सिंह की मेडिकल ग्राउण्ड के... Newswrap हिन्दुस्तान, हमीरपुरFri, 4 Oct 2019 11:47 PM Share Follow Us on __ 22 साल पुराने बहुचर्चित सामूहिक हत्याकाण्ड में उम्रकैद की सजा काट रहे शराब व्यवसाई


रघुवीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की बैंच ने रघुवीर सिंह की मेडिकल ग्राउण्ड के आधार पर डाली गई जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। हैलट के आठ डॉक्टरों की


टीम ने रघुवीर सिंह का मेडिकल चेकअप करने के बाद फिट घोषित किया था। इसी आधार पर कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट के इस फैसले से अन्य आरोपियों की भी जल्दी जमानत मिलने की उम्मीदों पर


पानी फिर गया है। 26 जनवरी 1997 को शहर के सुभाष बाजार इलाके में भाजपा नेता राजीव शुक्ला के परिवार के पांच सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकाण्ड में उस वक्त के पूर्व विधायक


रहे अशोक सिंह चंदेल, शराब व्यवसाई रघुवीर सिंह सहित कुल 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। लंबे समय तक चंदेल सहित कई आरोपी फरार भी रहे। इस काण्ड में जुलाई 2002 में कोर्ट ने 10 आरोपियों को


बरी कर दिया था। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ स्टेट अपील हुई थी। इसी साल 19 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अशोक सिंह चंदेल सहित 9 आरोपियों को पांच लोगों की सामूहिक हत्या में उम्रकैद की सजा सुना


दी। इस फैसले के बाद 13 मई को चंदेल ने कोर्ट में सरेंडर किया था। पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया था। हाईकोर्ट से सजा होने के बाद रघुवीर सिंह जेल में ही बीमार हो गए। जिसके


बाद उन्हें कानपुर के उर्सला में भर्ती कराया गया। मौजूदा समय में रघुवीर सिंह वही भर्ती है। इसी दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका डाली। जिसमें बीमारी का हवाला दिया गया था। जिस पर


सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज कानपुर प्रशासन को डॉक्टरों के पैनल से रघुवीर सिंह का मेडिकल चेकअप कर रिपोर्ट देने को कहा था। आठ डॉक्टरों की टीम ने मेडिकल चेकअप के बाद अपनी रिपोर्ट सुप्रीम


कोर्ट भेज दी थी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रघुवीर सिंह किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रसित नहीं हैं। इस मुकदमे के वादी भाजपा नेता राजीव शुक्ला एडवोकेट ने बताया कि इसी रिपोर्ट को आधार मानते हुए


सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नं.12 में जस्टिस मोहन एम शांतनुगोदर एवं जस्टिस कृष्णा मुरारी की बेंच में जमानत याचिका खारिज कर दी।