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Hindi NewsUP Newsmla abbas ansari convicted in hate speech case sentence to be announced shortly विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में मऊ की CJM कोर्ट ने दोषी करार दिया है। थोड़ी देर
में उन्हें सजा सुनाई जा सकती है। सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि अदालत अब्बास अंसारी को कितनी सजा सुनाती है। यदि उन्हें दो साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई तो इसका सीधा असर अब्बास की विधायकी पर
पड़ सकता है। Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 31 May 2025 12:52 PM Share Follow Us on __ बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे और यूपी की मऊ सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास
अंसारी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हेट स्पीच मामले में मऊ की सीजेएम कोर्ट ने उन्हें को दोषी करार दिया है। 2 बजे के बाद उन्हें सजा सुनाई जा सकती है। सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि अदालत,
अब्बास अंसारी को कितनी सजा सुनाती है। यदि उन्हें दो साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई तो इसका सीधा असर अब्बास की विधायकी पर पड़ सकता है। बता दें कि 3 मार्च 2022 को विधानसभा चुनवा के दौरान मऊ के
पहाड़पुर में हुई एक जनसभा में अब्बास अंसारी ने सरकार बनने पर अफसरों को देख लेने की धमकी दी थी। इसे लेकर पुलिस ने मऊ कोतवाली में अब्बास के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। ये भी पढ़ें:गोरखपुर में
एनआईए की छापेमारी, बैंकॉक से संदिग्ध लेन-देन; मनी लॉन्ड्रिंग का शक सीजेएम डॉ.केपी सिंह की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। एसआई गंगाराम बिंद की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया था। मामले में
अब्बास अंसारी के अलावा इलेक्शन एजेंट मंसूर अंसारी के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल किया गया था। यह मुकदमा धारा 506, 171एफ, 186, 189, 153ए और 120बी के तहत दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष का साक्ष्य
और बहस की प्रक्रिया होने पर फैसले के लिए आज की तारीख निर्धारित की गई थी। ये भी पढ़ें:यूपी की 68 माफिया लिस्ट में शामिल सुधीर सिंह के पीछे पड़ी पुलिस, ताबड़तोड़ छापे क्या बोल गए थे अब्बास
अंसारी बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने ऐसा विवादित बयान दिया था जिसकी उस समय काफी चर्चा हुई और विवाद भी छिड़ा। अब्बास अंसारी ने कहा था कि चुनाव के बाद यदि सरकार
बनी तो किसी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। उन्हें रोककर हिसाब-किताब बराबर कर लिया जाएगा। यह बयान सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने अब्बास अंसारी के चुनाव प्रचार करने पर 24 घंटे के लिए रोक
लगा दी थी। यूपी पुलिस द्वारा केस दर्ज किए जाने के बाद इस मामले में सुनवाई चल रही थी। अब उन्हें मामले में दोषी करार दिया गया है। अब कोर्ट सजा का एलान करेगी।