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Hindi NewsUP NewsTCS manager Manav Sharma suicide case Relief to sas and sali from High Court bail after two month टीसीएस मैनेजर मानव शर्मा खुदकुशी के मामले में उनकी सास और साली को हाईकोर्ट
से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी है। पत्नी के साथ ही सास और साली पर भी मानव को खुदकुशी के लिए उसकाने का आरोप लगा था। मार्च में दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। Yogesh
Yadav प्रयागराज, विधि संवाददाताWed, 21 May 2025 06:53 PM Share Follow Us on __ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा के बहुचर्चित टीसीएस भर्ती प्रबंधक मानव शर्मा आत्महत्या मामले में आरोपी सास पूनम शर्मा
और साली निशु की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने दोनों की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद दिया है। दोनों आत्महत्या की घटना के बाद गत 15 मार्च से जेल में बंद हैं।
मानव शर्मा के पिता नरेंद्र कुमार शर्मा ने अपने बेटे की आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मानव की पत्नी निकिता, ससुर नृपेंद्र कुमार शर्मा, सास पूनम शर्मा और उनकी दो सालियों के खिलाफ बीएनएस
की धारा 108 के तहत आगरा के सदर बाजार पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। आगरा में डिफेंस कॉलोनी निवासी मानव शर्मा ने गत 24 फरवरी की सुबह अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या
से पहले मानव ने वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी निकिता शर्मा और अपने ससुराल वालों को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया था। मानव की पत्नी निकिता शर्मा सहित सभी आरोपियों को मानव की
आत्महत्या के मामले में आरोपी बनाया गया है और सभी आरोपी जेल में हैं। पिछले सप्ताह पुलिस ने आगरा की अदालत में सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। आरोप पत्र में मानव की बहन, मां और
पिता के अलावा 17 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं। ये भी पढ़ें:दौसा से पकड़ाया डॉक्टर डेथ कासगंज की हजारा नहर के मगरमच्छों को खिलाता था लाशें गौरतलब है कि मानव शर्मा के सुसाइड मामले ने देशभर में
हंगामा मचा था। शर्मा ने सुसाइड से पहले लंबे वीडियो में अपनी पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने का जिम्मेदार ठहराया। मृतक की बहन ने बताया है कि फोन चेक करने पर पता चला कि मानव अपनी पत्नी के कारण
उकसाया गया था और तलाक को आसानी से स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मानव की बहन ने कहा था कि पहले तो हमें लगा कि उसने भावनाओं में बहकर आत्महत्या कर ली है। लेकिन जब हमने उसका फोन चेक किया तो पता चला
कि वह उकसाया गया था कि वह (मानव की पत्नी) आसानी से तलाक स्वीकार नहीं करेगी... मैं कभी-कभी उसकी पत्नी से बात करती थी... वह (मानव की पत्नी) किसी को भी फोन कर सकती थी और उसकी जान बचा सकती थी।