31 जुलाई के बाद itr भरने पर भी इन लोगों को नहीं लगेगा फाइन

31 जुलाई के बाद itr भरने पर भी इन लोगों को नहीं लगेगा फाइन

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पांच लाख से कम की आय वाले लोगों को 31 जुलाई के बाद रिटर्न दाखिल करने पर एक हजार रुपए जुर्माना भरना होगा। By Edited By: Publish Date: Thu, 26 Jul 2018 12:24:37 PM (IST) Updated Date: Thu, 26


Jul 2018 01:31:15 PM (IST) नई दिल्ली। अगर आपने आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो जल्दी करें। शुल्क मुक्त आयकर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2018 है। इसके बाद आयकर दाखिल करने वालों को


जुर्माना भरना होगा। हालांकि, जिन लोगों की सालाना आय तीन लाख रुपए से कम है और जिन्हें आयकर भरने की बाध्यता नहीं है, उन्हें 31 जुलाई की डेड लाइन के बाद भी रिटर्न भरने पर जुर्माना नहीं लगेगा।


इंदौर के कॉस्ट एकाउंटेंट सुशील मंत्री ने बताया कि दरअसल, आयकर अधिनियम की धारा 139 (1) के तहत आकलन वर्ष 2018-19 के दौरान रिटर्न दाखिल करने के लिए निर्धारित समय के भीतर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं


करने पर अधिनियम की धारा 234-एफ के तहत विलंब शुल्क देना होगा। मंत्री ने बताया कि तीन लाख से अधिक और पांच लाख से कम की आय वाले लोगों को 31 जुलाई के बाद रिटर्न दाखिल करने पर एक हजार रुपए


जुर्माना भरना होगा। वहीं, पांच लाख रुपए सालाना से अधिक की आय वालों को 31 जुलाई, 2018 के बाद और 31 दिसंबर, 2018 के पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने 5,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। आसाम चाय ने


बनाया रिकॉर्ड, सोने के भाव में बिकी एक किलो चाय अगर करदाता 31 दिसंबर, 2018 तक भी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करता है, तो करदाता 10,000 रुपए जुर्माना भरकर 31 मार्च 2019 तक आयकर रिटर्न दाखिल कर


सकता है। इसके बाद आयकर आकलन वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं होगा। VIDEO : बाजार में जल्द मिलेगा 12 हजार फुट तक उड़ा सकने वाला सूट, जानिए कीमत