अब ड्राइविंग लाइसेंस पर पता बदलवाना हुआ आसान, सरकार ने हटाया ये नियम

अब ड्राइविंग लाइसेंस पर पता बदलवाना हुआ आसान, सरकार ने हटाया ये नियम

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अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपका ड्राइविंग लाइसेंस दूसरे राज्य का है तो आपको डीएल पर दर्ज पता बदलवाने या उसके नवीनीकरण के लिए संबंधित राज्य के आरटीओ से एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। दिल्ली


परिवहन... __ अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपका ड्राइविंग लाइसेंस दूसरे राज्य का है तो आपको डीएल पर दर्ज पता बदलवाने या उसके नवीनीकरण के लिए संबंधित राज्य के आरटीओ से एनओसी लेने की जरूरत


नहीं है। दिल्ली परिवहन विभाग ने इस बाबत मोटर लाइसेंसिंग अफसर (एमएलओ) को एनओसी नहीं मांगने का निर्देश दिया है। दरअसल, देशभर में अब डीएल (ड्राइविंग लाइसेंस) सारथी नाम के साफ्टवेयर पर बन रहा


है। सभी डीएल का रिकॉर्ड इस पर उपलब्ध है। इससे दिल्ली के आरटीओ दफ्तर में बैठा अधिकारी यूपी-बिहार में बने डीएल के रिकॉर्ड की जांच कर सकता है। देशभर के ज्यादातर राज्यों में यह सुविधा शुरू हो


चुकी है या शुरू हो रही है। हालांकि, परिवहन विभाग के अफसरों का कहना है कि आवेदक के पास स्मार्ट कार्ड वाले डीएल (चिप लगा हुआ ड्राइविंग लाइसेंस) नहीं है तो उसके लिए एनओसी की जरूरत पड़ेगी।


क्योंकि, कागज वाले जो डीएल जारी किए गए हैं, उनका पूरा डाटा अभी सारथी पर अपलोड नहीं हुआ है। इसलिए बगैर चिप वाले डीएल पर दर्ज पता बदलवाने और नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन ही आवेदन करना पड़ेगा। दिल्ली


में 13 एमएलओ ऑफिस हैं।