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KANPUR NEWS - खेतों पर अवशेष जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए शासन ने किसानों को सहूलियत दी है। शासन किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए आसान दरों पर यंत्र उपलब्ध कराएगी। इसके लिए
सहकारी समितियों व ग्राम... Newswrap हिन्दुस्तान, कानपुरWed, 19 Aug 2020 04:25 AM Share Follow Us on __ खेतों पर अवशेष जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए शासन ने किसानों को सहूलियत दी है।
शासन किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए आसान दरों पर यंत्र उपलब्ध कराएगी। इसके लिए सहकारी समितियों व ग्राम पंचायतों को फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। यंत्र की खरीद पर
किसानों को अनुदान मिलने के साथ 20 प्रतिशत भुगतान ग्राम पंचायत करेगी। खरीफ सीजन में धान फसल के अवशेष जलाने के मामले आते रहते हैं। खेतों पर अवशेष जलाने से पर्यावरण को नुकसान के साथ प्रदूषण
फैलता है। इस पर एनजीटी व उच्चतम न्यायालय ने किसानों को सस्ते दरों पर फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उपयोगी कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। साथ ही सहकारी समितियों व ग्राम पंचायतों में
फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत पांच लाख तक के कृषि यंत्र प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्डियू योजना में 80 प्रतिशत का
अनुदान मिलेगा। यंत्रों के मूल्य का 20 प्रतिशत भुगतान ग्राम पंचायत करेगी। डीडी एजी विनोद कुमार यादव ने बताया कि केंद्र सरकार ने फसल अवशेष के लिए पैडी स्ट्रा चापर, श्रेडर, मल्चर, श्रबमास्टर,
रोटरी, एमबी प्लाऊ, सुपर सीडर क्राप रीपर, रीपर कंबाइडर व हाइड्रोलिक रिबर्सेबुल आदि कृषि यंत्र चिन्हित किए हैं। इससे फसल अवशेष का सही प्रयोग होगा। साथ ही अवशेष जलाने के मामलों में कमी आएगी।
फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए इच्छुक ग्राम पंचायतें डीपीआरओ के माध्यम से प्रस्ताव बनाकर डीडी एजी कार्यालय में 23 अगस्त तक उपलब्ध करा दें।